patna sahib-पटना हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता महेन्दरपाल सिह बनाम इन्द्रजीत सिंह मामले पर की सुनवाई, दिए सख्त निर्देश।

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अदालत ने मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की समय-सीमा निर्धारित की
PATNA SAHIB/JAMSHEDPUR
न्यायमूर्ति राजीव राय की अदालत ने 2 नवंबर 2026 को महेंद्र पाल सिंह बनाम इंद्रजीत सिंह जी मामले में सुनवाई करते हुए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की समय-सीमा निर्धारित की है। अदालत के मौखिक आदेश के अनुसार, कमेटी को 20 नवंबर 2026 तक मतदाता सूची तैयार करनी होगी। इसके बाद 21 से 24 नवंबर के बीच संशोधित अथवा अंतिम मतदाता सूची बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
कमेटी की ओर से अदालत में आश्वासन दिया गया कि निर्धारित समयसीमा का पालन किया जाएगा। निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से भी मतदाता सूची प्राप्त होने के बाद अगले 90 से 120 दिनों के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया गया।

इस बीच सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता महेन्दरपाल सिह की ओर से वोटर लिस्ट पर आपत्तियों का निपटारा नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया, इस पर कमेटी के वकील द्वारा 4 नवंबर तक का समय मांगा गया, इसपर कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किया यदि वोटर लिस्ट से संबंधित या कोई अन्य आपत्ति होती है तो 6 नवंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा सके।
बताते चलें कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कमेटी का कार्यकाल 2023 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण पुरानी कमेटी द्वारा ही कामकाज जारी है।
27 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय ने आपसी विवाद सुलझाने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 15 सितंबर 2024 को बैठक हुई और 23 सितंबर 2024 के आदेश में मतदाता सूची तैयार करने तथा तीन महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दर्ज किया गया था।लेकिन चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
अदालत ने याचिकाकर्ता को भी सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि आपत्तियों के नाम पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
उक्त प्रकरण पर अदालत ने प्रबंधक कमेटी को आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि 24 नवंबर 2026 तक मतदाता सूची निर्वाचन प्राधिकरण को नहीं सौंपी गई तो प्रबंधक कमेटी कामकाज बंद कर देगी। और ऐसी परिस्थितियों में पटना के जिला न्यायधीश चुनाव कराने के लिए कार्यभार संभालेंगे।
मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
ये समाचार आप सेन्ट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गौरीशंकर रोड जुगसलाई, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सोनारी,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मानगो, एवं सरदार सुरेन्द्र पाल सिंह जी “टिटू” स्टेट चेयरमैन बिल्डर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया ( झारखंड राज्य), गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साक्ची,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नामदा बस्ती,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सीतारामडेरा,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टिनप्लेट,दुपट्टा सागर बिस्टुपुर के सौजन्य से प्राप्त कर रहे हैं।
Source-Oral order of patna high court,Case Number2172/2026
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