jharkhand-मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना,know more about the employment scheme.
jharkhand
Daily Dose News 24/7

आपकी योजनायें- अपनी योजनाओं को जानें
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवाओं को ₹25 लाख तक का ऋण 40% ऋण अनुदान (सब्सिडी) के साथ दिया जाता है ।
लाभ के लिए योग्यता
आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए । आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो, वार्षिक पारिवारिक आय ₹5,00,000/- से अधिक न हो । आवेदक सरकारी/ अर्धसरकारी सेवा में न हो। यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता (कम से कम 40%) संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
50 हजार ₹ तक के ऋण के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है। 50 हजार ₹ से अधिक के ऋण के लिए निम्न में से कोई एक गारंटर चाहिए
- वर्तमान अथवा पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि
- सरकारी कार्यरत अथवा रिटायर्ड कर्मी
- निजी संस्थान में कार्यरत अथवा रिटायर्ड कर्मी
- आयकरदाता
Read This Also
महत्वपूर्ण बातें
• वाहन तथा प्लांट एवं मशीन से सम्बंधित ऋण में किसी गारंटर की जरूरत नहीं । दृष्टिबंधक (Hypothecation) होगा मान्य ।
• ऋण राशि के बराबर चल/अचल संपत्ति भी गारंटी के रूप में मान्य होगी ।
• EMI की गणना अनुदान की राशि घटाकर की जाएगी । अगर ऋण ₹5 लाख है और अनुदान ₹2 लाख (40%)। तो शेष राशि ₹3 लाख पर ही EMI और ब्याज लगेगा ।
• कुल ऋण से अनुदान घटा कर शेष राशि पर लगेगा सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज ।
कहां करें आवेदन
- ऋण के लिए आवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी ।
- झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (शाखा कार्यालय) ।
- झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम (शाखा कार्यालय) ।
- झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम (शाखा कार्यालय) ।
- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में किया जा सकता है ।
योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज
- आवेदक का फोटो
- आवासीय प्रमाण पत्र
- ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र
- ऑनलाइन निर्गत आय प्रमाण पत्र
- आवेदक के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति प्रथम पृष्ठ
- योजना प्रस्ताव की प्रति- वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- 10 लाख रु और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए Due Diligence Report
- यदि आपके पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति है, तो स्व घोषणा पत्र दिए गए प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर
- गारंटर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- गारंटर की वेतन पर्ची या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति