jamshedpur-पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए नये नियम।

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जमशेदपुर- केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के नये निर्देशों के अनुसार अब राज्य सरकार के गृह सचिव या संबंधित राज्य पुलिस (खुफिया एजेंसी) के जांच और सिफारिश के बाद मंजूरी मिलेगी।भारत सरकार ने 2025 मे सुरक्षा कारणों (आपरेशन सिंदूर) से पहले लगाए गये प्रतिबंध को हटाकर कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ जत्थों को जाने की अनुमति दी है।
क्या है प्रक्रिया
श्रद्धालुओं के पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) या अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से आवेदन करना होगा। जो राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए आगे बढ़ाया जाएगा.
अंतिम मंजूरी।
राज्य सरकार से सिफारिश मिलने के बाद विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा अंतिम निकासी दी जाएगी।
मान्यता प्राप्त जत्थों को अटारी वाघा सीमा के रास्ते यात्रा के लिए अनुमति मिलेगी। यह फैसला भारत- पाकिस्तान के बीच 1974 के द्विपक्षीय समझौते के तहत लिया गया है। जिसके लिए हर यात्री के पास वैधता वाले पासपोर्ट और पाकिस्तान का वीजा होना अनिवार्य है।
इस विषय पर जमशेदपुर के श्याम सिंह भाटिया ने मीडिया को बताया कि जो दर्शनार्थी श्री ननकानासाहिब श्री पंजा साहिब, सच्चा सौदा, लाहौर एवं श्री करतारपुर साहिब जाने वाले के लिए अपने अपने राज्य के जरिए जाना होगा.अब जाने वाले को रांची से गृह सचिव से आदेश करवाने के बाद दिल्ली पाकिस्तान एंबेसी खुद जाना पड़ेगा और वीजा की कार्रवाई खुद करवानी इसमें झारखंड से अब 16 ही आदमी जा सकते हैं इस काम के लिए कोई गुरुद्वारा कमेटी आगे बढ़े और इस कार्रवाई पर विचार करें.
नोट- यह जानकारी सोशलमीडिया के खबर पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्तर पर संबंधित विभाग मे संपर्क करें।