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JAMSHEDPUR-पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने का नया कानून लागू.

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JAMSHEDPUR

भाजपा नेता सोमू का प्रधानमंत्री से आग्रह देश में लागू करें

जमशेदपुर। पंजाब के जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कानून 2026 को पूरे देश में लागू करने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा नेता सतबीर सिंह सोमू ने किया है।

सोमू के अनुसार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे पूरे देश के लिए कानून का रूप दिया जाना जरूरी है। वही इस युवा सिख भाजपा नेता ने कहा है कि वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उन्हें कानून की एक प्रति सौंपेंगे और इसे विधानसभा में पारित कर लागू करने का आग्रह करेंगे।

इस कानून के तहत गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले व्यक्तियों को उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस विधेयक को 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

इस विधेयक के अनुसार, गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेअदबी पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान कानून के तहत, यदि किसी व्यक्ति को बेअदबी का दोषी पाया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा, जुर्माने की राशि 25 लाख रुपये तक हो सकती है। यह कानून गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है

गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाने की यह तीसरी कोशिश है।
संशोधित विधेयक के अनुसार, बेअदबी के किसी भी कार्य के लिए कम से कम सात साल की कैद निर्धारित की गई है, जिसे बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है। साथ ही, 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि यह अपराध सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के इरादे से किया जाता है, तो सजा 10 साल तक बढ़ जाएगी।
इस भाजपा नेता के अनुसार ऐसे कड़े कानून के प्रावधान से बेअदबी की घटनाओं पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा।

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