CGPC NEWS-तख्त श्री सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब से जुड़े 2026 अधिनियम का सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया विरोध.

SIKH MEDIA JAMSHEDPUR
सरदार भगवान सिंह ने कहा कि वर्ष 1956 का अधिनियम ही यथावत लागू रहना चाहिए।
जमशेदपुर, 24 जून।
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सीजीपीसी), जमशेदपुर ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा तख्त श्री सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब, नांदेड़ से संबंधित वर्ष 1956 के अधिनियम को समाप्त कर नए 2026 अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसका कड़ा विरोध किया है।
सीजीपीसी के मुख्य सेवादार सरदार भगवान सिंह ने कहा कि नांदेड़ साहिब में तख्त श्री हजूर साहिब के पंच प्यारों, संत-महापुरुषों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित संगत द्वारा आयोजित एकत्रता में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1956 का अधिनियम ही यथावत लागू रहना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया जा रहा नया 2026 अधिनियम संगतों को स्वीकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि तख्त साहिबान और गुरुद्वारों के प्रबंधन से जुड़े विषय सिख पंथ के आंतरिक धार्मिक मामले हैं। सिख समाज अपने धार्मिक संस्थानों का संचालन एवं प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम है। ऐसे मामलों में सरकारी हस्तक्षेप सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है।
सीजीपीसी ने देश-विदेश की समस्त सिख संगतों से अपील की है कि वे तख्त श्री हजूर साहिब की संगत के साथ एकजुटता प्रकट करें तथा 1956 अधिनियम को बनाए रखने की मांग का समर्थन करें। कमेटी का मानना है कि सरकार को सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए नए अधिनियम को वापस लेना चाहिए और पूर्व व्यवस्था को ही जारी रखना चाहिए।
सीजीपीसी ने कहा कि देश और राज्यों के समक्ष अनेक जनहित के मुद्दे मौजूद हैं, जिनके समाधान पर सरकारों को प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से सामाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है।
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जमशेदपुर ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सिख पंथ की भावनाओं का सम्मान करते हुए वर्ष 1956 के अधिनियम को बहाल रखा जाए तथा प्रस्तावित 2026 अधिनियम को तत्काल वापस लिया जाए।
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