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Big Breaking-साकची गुरुद्वारा प्रधान पद के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह राजू की हस्तक्षेप याचिका हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली.

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Big Breaking

SIKH MEDIA JAMSHEDPUR

सुनवाइ की अगली तारीख 6 नवंबर

निशांन सिंह द्वारा हाई कोर्ट में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई जस्टिस माननीय श्री राजेश कुमार की अदालत में हुई.

ये समाचार आप सेन्ट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सोनारी,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मानगो,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टुईलाडुंगरी, सरदार सुरेन्द्र पाल सिंह जी “टिटू” स्टेट चेयरमैन बिल्डर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया ( झारखंड राज्य) देशी डिलाइट्स,रिफ्यूजी कालोनी, बीबी इंद्रजीत कौर( President Istri Satsang Sabha Gourishanker Road) गुरु रामदास सेवा दल सोनारी,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साक्ची,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नामदा बस्ती,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरजामदा,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सीतारामडेरा,गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टिनप्लेट,दुपट्टा सागर बिस्टुपुर के सौजन्य से प्राप्त कर रहे हैं।

जिसमें एक नया मोड़ तब आ गया जब हाईकोर्ट ने साक्ची गुरुद्वारा प्रधान पद के एक उम्मीदवार सुखविंदर सिंह राजू द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया और विपक्षीय संख्या 5 मान लिया है तथा अगली सुनवाई 6 नवंबर को रख दी गई है.

हस्तक्षेप याचिका में सुखविंदर सिंह राजू ने वकील अमित कुमार के माध्यम से अपना पक्ष रखा जिसमें सुखविंदर सिंह राजू का कहना था की साकची गुरुद्वारा के कार्यकारी प्रधान निशान सिंह एवं चुनाव कमेटी के संयोजक सत्येंद्र सिंह रोमी ने मेरी धार्मिक स्क्रुटनी नहीं की और दोनों की मिली भगत से निशांन सिंह को एक तरफा प्रधान घोषित कर दिया जो गलत है.

इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर सुखविंदर सिंह राजू को विपक्षी संख्या 5 मान लिया और अगली तारीख 6 नवंबर को रख दी गई गायत्व्य है कि निशान सिंह द्वारा दायर याचिका में में निशांन सिंह ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिला प्रशासन एवं हरविंदर सिंह मंटू को पार्टी बनाया हुआ है.

सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के वकील इंद्रजीत सिंनहा ने जब अपनी बात रखी की सेंट्रल कमेटी ने चुनाव करवा दिया है और हरविंदर सिंह मंटू प्रधान बन गए हैं तो माननीय न्यायाधीश ने कहा कि अब टाइम हो गया है इसकी सुनवाई पूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए इस विषय पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को करेंगे.


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