mob lynching case-तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचीग केस में साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी बरी। 10 को सजा।know more about what is the matter ?

mob lynching case

तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचीग केस में साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी बरी। 10 को सजा।

तबरेज़ अंसारी हत्याकांड की परत दर परत जानकारी।

सन् 2019 में झारखंड में एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड हुआ। जिसमें कुछ उन्मादी भीड़ ने तबरेज़ अंसारी नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी।उस हत्याकांड के दोषियों को एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा का ऐलान किया।

विस्तार।साल 2019 में झारखण्ड को हिला देने वाला चर्चित तबरेज़ अंसारी हत्याकांड में दोषी पाये गए 10 लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई। सरायकेला कोर्ट के एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस केस में पूर्व में दो आरोपित सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। दोषियों पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) का आरोप थे।
क्या था मामला?सरायकेला थानांतर्गत धातकिडीह गाँव में 18 जून, 2019 को तबरेज़ अंसारी को घर मे घुस कर चोरी करते हुए भीड़ ने पकड़ कर बुरी तरह से पीटा। और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने तबरेज़ अंसारी को अदालत में पेश किया जहाँ उसे न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया। बाद में सरायकेला मंडल कारागार उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई। और उसे आननफानन में सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया। आखिरकार इलाज के दौरान तबरेज़ अंसारी की मौत हो गई।

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