jamshedpur-श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामलों में सख्त कानून बनाना Punjab सरकार की बड़ी कामयाबी- Bhagwan Singh, CGPC President

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DAILY DOSE24/7
SIKH MEDIA
इस कानून के लागू होने से दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी।
Jamshedpur- झारखंड के जमशेदपुर के सिखों की सर्वोच्च संस्था सेन्ट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भगवान सिंह ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी जैसे गंभीर मामलों में इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सख्त कानून बनाकर लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है। यह केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सम्मान की रक्षा का प्रतीक है.
प्रधान सरदार भगवान सिंह ने आगे कहा कि लंबे समय से सिख समाज और अन्य वर्ग बेअदबी मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लेते हुए पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी।
भगवान सिंह ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में सरकार ने साहसिक निर्णय लेते हुए सिख समाज की भावनाओं का सम्मान किया है और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत पहल की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।
यह कानून पंजाब में न्याय व्यवस्था को मजबूत करेगा और समाज में विश्वास बहाल करने का काम करेगा।
सरदार भगवान सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा लिए गये उक्त कड़े फैसले पर कानून बना कर सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने जमशेदपुर की आम सिख संगत की ओर से माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई प्रेषित की।
बेअदबी मामले पर क्या है कानून।
नए कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान
नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे मामलों को गैर-जमानती रखा गया है, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य धार्मिक आस्था और मर्यादा की रक्षा करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल (सोमवार) को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले श्री जागत ज्योति गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने पर कड़ी सजा का प्रविधान किया गया है।