Breaking-कांवड़ रूट में दुकानों पर नाम लिखना ज़रूरी नहीं-Supream Court,know more about it.
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कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की दो जजों वाली पीठ ने ये आदेश दिया है.इसके साथ ही पीठ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि “वो निर्देशों को अमल में लाने पर रोक लगा रहा है, दूसरे शब्दों में कहें तो खाना बेचने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि वो किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उन पर मालिक या स्टाफ़ का नाम सार्वजनिक करने के लिए ज़ोर नहीं डाला जा सकता है.
मुज़फ़्फ़रनगर में प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों के मालिकों को अपना और अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों का नाम दुकान पर साफ़ और बड़े अक्षरों में लिखना होगा.
Gratitude-BBC NEWS