new delhi-यदि आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप पड़ सकते हैं मुश्किल में। कल थी आखिरी तारिख।know more about
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यदि आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप पड़ सकते हैं मुश्किल में। कल थी आखिरी तारिख।

आज हर जागरूक नागरिक के पास पैन (PAN)कार्ड मौजूद है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तो पैन कार्ड अनिवार्य है ही। किन्तु यह उनके लिए भी अनिवार्य है जो अपना काम करते हैं। और इनमें से बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया।
विशेष।
*कल यानि 30 जून पैन कार्ड को आधार संख्या से लिंक करने का आखिरी दिन था।
*यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं।
*आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट किया जा सकता है।
नयी दिल्ली:- आयकर दाताओं के लिए कल का दिन बेहद खास था। दर असल, कल पैन कार्ड को आधार संख्या से लिंक करने का आखिरी मौका था। इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं कर पाए। जिन्होने आधार संख्या को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो संभल जाए। क्योंकि इसके वजह से आपको मुश्किलें आ सकती हैं।
क्या होगा अगर आपने लिंक नहीं किया तो?
यदि आपने पैन कार्ड को आधार संख्या से लिंक नहीं किया है तो 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जायेगा। ऐसा होने पर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पायेंगे और आपके पेंडिंग रिफंड भी नहीं जारी किए जायेंगे। पैन कार्ड के इन एक्टिव हो जाने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पुरी नहीं हो पायेगी। और आपका टैक्स डिडक्शन हाई रेट पर होगा।
दर असल, आयकर विभाग ने कल यानि 30 जून, 2023 को आधार संख्या को पैन कार्ड से लिंक ( PAN- Aadhar Linking Deadline) करने के लिए आखिरी दिन घोषित कर रखा था।
क्या सरकार बढ़ा सकती है। डेडलाइन?
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि सरकार को पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो क ई समस्या आ सकती हैं। इसपर एक्सपर्ट ने तर्क दिया कि आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में 30 जून को ही पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन दी गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होने से क ई काम पेंडिंग हो सकते हैं। इसलिए इसको करीब चार महीने और बढ़ा दिया जाए।
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